सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, बिल्डर-बायर एग्रीमेंट लागू करने की मांग

अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सरकार से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बिल्डर और एजेंट खरीदारों के लिए मॉडल समझौता तैयार करने और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) अधिनियम 2016 के अनुरूप रियल्टी क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यूनिफॉर्म बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट बनाने को कहा है।

अक्सर ये होता आया है कि बिल्डर्स की ओर से बनाए गए एग्रीमेंट्स में किए गए प्रावधानों से घर खरीदार मुश्किल में रहते हैं। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली बेंच के मुताबिक, घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इससे बिल्डर्स घर/फ्लैट खरीदारों का उत्पीडन नहीं कर पाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड के मुताबिक, एक बार केंद्र मॉडल बायर-बिल्डर एग्रीमेंट बना लेता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट राज्यों को इसका पालन करने के लिए कहेगा।

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