Gold Jewellery: जानिए एक व्यक्ति कितनी मात्रा में रख सकता है सोना, जिस पर कर अधिकारी नहीं उठा सकें सवाल
भारतीय परिवारों में सोने के गहने (Gold Jewellery) खरीदना सदियों से चली आ रही परंपरा है। कुछ लोग इसे पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, तो कुछ लोग निवेश के लिए। भारत में विशेष रूप से शादी जैसे कार्यक्रमों में उपहार देने के लिए सोने की खरीदारी की जाती है। इसके अलावा धनतेरस, दिवाली और अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। भारत में अधिकतर परिवार सोना खरीदते हैं, लेकिन उन्हें यह भी जानना चाहिए कि भारत में एक व्यक्ति वैध रूप से कितना सोना रख सकता है।
अधिक सोना रखने पर आपकी आयकर विभाग द्वारा जांच की जा सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपको गोल्ड होल्डिंग से जुड़े कानूनों की जानकारी हो। आयकर विशेषज्ञों के अनुसार, अगर सोने का स्रोत वैध है और व्यक्ति की आय के स्तर के अनुसार है, तो चिंता की कोई बात नहीं है।
यहां बता दें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अनुसार, कर अधिकारी तलाशी के समय पाए गए किसी भी आभूषण या मूल्यवान वस्तु को जब्त कर सकते हैं, अगर आप उसके सोर्स के बारे में ठीक से न बता पाएं।
आयकर नियम के अनुसार, अगर व्यक्ति के पास रखे सोने का सोर्स वैध है और उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो ऐसे में सोना रखने की मात्रा की कोई सीमा नहीं है। अगर आप ऐसा सोना खरीदते हैं, तो आपको ओरिजिनल इनवॉइस दिखा सकते हैं या अगर आपको सोना अपने परिवार से विरासत में मिला है, तो आप वसीयत या पारिवारिक निपटान विलेख की एक प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आभूषण उपहार में मिले हैं, तो आप उपहार विलेख ( Gift Deed) प्रस्तुत कर सकते हैं।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक दिसंबर, 2016 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट किया था कि किसी पर सोने के आभूषण रखने की कोई सीमा नहीं है, बशर्ते इसे विरासत सहित बताए गए स्रोतों से प्राप्त किया गया हो।
सीबीडीटी द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी व्यक्ति कितनी भी मात्रा में सोना रख सकता है, बशर्ते उसका स्रोत बताया गया है, लेकिन कर अधिकारियों को आवासीय परिसर में या बैंक लॉकर में रखे सोने के स्रोत की तलाशी लेने या सवाल करने अधिकार है। किसी भी आयकर जांच के मामले में कर अधिकारी आभूषण या सोने को जब्त कर सकते हैं, यदि यह पाया जाता है कि सोने की होल्डिंग असेसी के पिछले आयकर रिटर्न में बताये गए आय स्तर के अनुरूप नहीं हो।
हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इस संदर्भ में स्पष्ट किया है कि एक सीमा से नीचे आभूषण जब्त नहीं किए जाएंगे, भले ही प्रथम दृष्टया, यह असेसी के आय रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता हो। यह सीमा निम्न है- विवाहित महिला के लिए 500 ग्राम, अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम और पुरुष सदस्य के लिए 100 ग्राम।