भिवंडी : सोते समय बावर्ची की हत्या करने वाले वेटर को आजीवन कारावास की सजा
भिवंडी : भिवंडी तालुका के पूर्णा स्थित एक होटल के वेटर ने सोते समय बावर्ची के सिर पर सिलेंडर से वार करके हत्या कर दी थी । जिसकी सुनवाई करते हुए ठाणे जिला सत्र न्यायालय ने बावर्ची की हत्या करने वाले वेटर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि पूर्णा गांव में संदेश खंडागले का तंदूरी कॉर्नर एंड चायनीज सेंटर है, जिसमें अजित राय खाना बनाने और मंजीत कुमार एवं कमलेश वेटर का काम करते थे। 2017 में अजित राय एवं मंजीत कुमार के दरम्यान विवाद हो गया था। जिसको लेकर संदेश खंडागले ने दोनों को समझा दिया था। उसके बाद 5 जुलाई 2017 को भी विवाद हो गया था। खंडागले ने दूसरी बार दोनों को बुलाकर फिर समझाया, दोनों ने भविष्य में फिर झगड़ा न करने का वादा खंडागले से किया था। खंडागले होटल बंद करके घर चले गए थे। होटल में काम करने वाले तीनों लोग उसमें सो रहे थे। खंडागले के जाने के बाद अजित राय गहरी नींद में सो रहा था। उसी समय मंजीत कुमार ने उसके सिर पर गैस सिलेंडर से हमला करके फरार हो गया था। इसकी सूचना मिलते ही खंडागले ने नारपोली पुलिस स्टेशन को सूचित करके उपचार के लिए अजित राय को कलवा स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत्यु के पहले अजित राय ने बताया था कि मंजीत कुमार ने सिलेंडर से उसके सिर पर हमला करके घायल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस. एस. तांबे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसकी पैरवी सरकारी वकील एड. वर्षा चंदने कर रही थीं। जिसके लिए नारपोली पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी पी.एम.भालेराव एवं पुलिस हवलदार एस. एस. जाधव ने पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य को निभाया था।