मीरा रोड : लूटपाट के मामले में व्यक्ति को सश्रम कारावास
मीरा रोड : एक बुजुर्ग महिला से लूटपाट और मारपीट करने के आरोप में ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। घटना 10 मार्च 2018 की है। आरोपी 60 वर्षीय महिला के मीरा रोड स्थित घर में लूटपाट की नियत से घुस गया था। सत्र न्यायाधीश आरवी ताम्हानेकर ने भायंदर के घोददेव गांव के रहने वाले श्रीकांत केशव वाकोडे (32) को दोषी करार दिया और उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।