बंबई उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण के नोटिस के खिलाफ सूद की याचिका की खारिज
पालघर : बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता सोनू सूद की उस अपील और अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने यहां जुहू स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के नोटिस को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि अदालत अपील और याचिका को खारिज कर रही है। सूद के वकील अमोघ सिंह ने बीएमसी द्वारा जारी नोटिस का पालन करने के लिए 10 सप्ताह का समय मांगा था और अदालत से अनुरोध किया था कि वह नगर निकाय को इमारत ढहाने का कदम नहीं उठाने का निर्देश दे। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अभिनेता के पास ऐसा करने का पहले पर्याप्त समय था और यदि आवश्यकता थी, तो वह नगर निकाय से संपर्क कर सकते थे। न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा, ‘गेंद अब बीएमसी के कार्यालय के पाले में है… आप उनसे संपर्क कर सकते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘आपने (सूद) बहुत देर कर दी। आपके पास पर्याप्त मौका था।’ बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को सूद ने दिसंबर 2020 में दीवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था। बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सूद ने छह मंजिला ‘शक्ति सागर’ रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया। अभिनेता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्होंने इमारत में कोई अवैध निर्माण नहीं किया है।