प्रोजेक्ट रजिस्टर करने के बाद नहीं दिया कोई अपडेट, महारेरा ने बिल्डरों को जारी कीं 11 हजार नोटिस

Maharera News: महाराष्ट्र में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता के बनी ‘महारेरा’ बॉडी ने बिल्डरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। महारेरा ने अगले 30 दिन में बिल्डरों से करीब 11 हजार प्रोजेक्ट का…….

महारेरा ने करीब 11 प्रोजेक्ट को जारी की नोटिस।

मुंबई: महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेग्युलरिटी अथॉरिटी (महारेरा) ने प्रोजेक्ट रजिस्टर करने के बाद कोई अपडेट नहीं देने पर बड़ा एक्शन लिया है। महारेरा ने 10,773 प्रोजेक्ट को नोटिस देते हुए बिल्डरों से परियोजना के बारे में पूछा है। महारेरा ने यह एक्शन कुछ शिकायतें मिलने के बाद लिया है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में लोगों को पैसा फंसा हुआ है। महारेरा ने जिन प्रोजेक्ट को नोटिस जारी की है। उसमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (MMR) के 5231 प्रोजेक्ट शामिल हैं। महारेरा ने 30 दिनों में बिल्डरों को जवाब देने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र में महारेरा की स्थापना 2017 में हुई थी। महारेरा अथॉरिटी ने एक बयान में यह जानकारी दी है।

हर तीन महीने में रिपोर्ट है जरूरी
महारेरा के अनुसार बिल्डरों द्वारा अपडेट साझा नहीं करने पर महारेरा ने मई 2017 में अपनी स्थापना के बाद से लगभग 10,773 व्यपगत (लैप्सड) परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। महारेरा ने उन बिल्डरों को नोटिस भेजी स्थापना के बाद हाउसिंग गोजेक्ट्स को रजिस्टर तो किया, लेकिन उस परियोजना का क्या हुआ? इस बारे में कोई अपडेट नहीं दिया।महारेरा के अनुसार अगर अगले 30 दिनों में भी प्रोजेक्ट की जानकारी अपडेट नहीं की जाती है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महारेरा के अध्यक्ष मनोज सौनिक के अनुसार महारेरा के साथ पंजीकृत प्रत्येक परियोजना को तीन महीने में रिपोर्ट ज जमा करना और समय-समय पर महारेरा की वेबसाइट पर परियोजना की स्थिति अपडेट करना आवश्यक है। फिलहाल राज्य में 10 हजार 773 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जो लैप्स हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स में कई घर खरीदारों का निवेश फंसा हुआ है। इसलिए हमने बिल्डरों को 30 दिनों की मोहलत दी है।

कहां कितने प्रोजेक्ट? (शहर-प्रोजेक्ट)

  • मुंबई-15231
  • पुणे-3406
  • नासिक-815
  • नागपुर-548
  • संभाजीनगर-511
  • अमरावती-201
  • दादरा-43
  • दमन-18

दस्तावेज नहीं देने पर रद्द होगा रजिस्ट्रेशन
महारेरा के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बिल्डर 30 दिनों के भीतर ओसी, प्रोजेक्ट पूरा होने का सीसी और फॉर्म-4 जमा करे या फिर परियोजना के विस्तार के लिए आवेदन करे। यदि इन दोनों में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो महारेरा इन परियोजना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रोजेक्ट के पंजीकरण को रद्द या निलंबित कर देगा, परियोजना पर दंडात्मक कार्रवाई करेगा और परियोजना के बैंक खाते को फ्रीज करने के साथ-साथ जिला रजिस्ट्रार को इस परियोजना में किसी भी फ्लैट की खरीद और बिक्री को पंजीकृत नहीं करने के लिए नोटिस देने के लिए भी कहेगा।

बताना होगा कब पूरा होगा प्रोजेक्ट
महारेरा पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करते समय प्रत्येक डेवलपर को अपने प्रस्ताव में उस तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा, जब परियोजना वास्तव में पूरी होगी। यदि परियोजना इस घोषित समाप्ति तिथि के बाद पूरी होगी, तो अधिभोग प्रमाणपत्र के साथ फॉर्म 4 जमा करना होगा। तो वहीं यदि प्रोजेक्ट अधूरा है या नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है या फिर प्रोजेक्ट शुरू करने में ही कोई दिक्कत आ रही हो तो प्रोजेक्ट रद्द करने के लिए आवेदन करना भी जरूरी है। महाराष्ट्र में अभी तक 48,094 प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए हैं।

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