मुंबई: बिना मास्क के बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा में नहीं मिलेगी एंट्री; बीएमसी ने 200 रुपए का जुर्माना लगाने का भी दिया निर्देश
मुंबई, कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए बीएमसी ने बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। अब मास्क न पहनने वालों को बेस्ट की बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा में एंट्री नहीं मिलेगी। बीएमसी कमिश्नर ने अधिकारियों से मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये का जुर्माना कड़ाई से लागू करने का निर्देश भी दिया।
मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना पर कैसे अंकुश लगाया जाए इस पर चर्चा की है। इसमें अतिरिक्त आयुक्त पी वेलरासु, सुरेश काकानी व अन्य अधिकारी शामिल थे।
बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में नए नियम को मुंबई में कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है। साथ ही कमिश्नर ने बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर घूमनेवालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।
कमिश्नर चहल ने कहा कि मुंबई में कोरोना को मात देने के लिए लोगों का मास्क लगाना बहुत जरूरी है।कमिश्नर ने आदेश दिया कि मुंबई में सभी कार्यालयों, दुकानों, मॉल्स, सोसायटी, सभागृह व अन्य स्थानों पर ‘मास्क नहीं, प्रवेश नहीं’ ‘ नो मास्क, नो एंट्री’ का बैनर लगाया जाए। साथ ही सभी बसों, टैक्सी और ऑटो रिक्शा व अन्य सार्वजनिक वाहनों पर इस तरह के स्टिकर लगाए जाएं। इस आदेश का कड़ाई का पालन हो इसकी व्यवस्था की जाए।
मुंबई में गंभीर रूप से पीड़ित कोरोना मरीजों के लिए कारगर रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कमी जल्द दूर होने वाली है। जल्द ही 8000 इंजेक्शन और उपलब्ध होने की जानकारी अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने दी है। काकानी ने बताया कि बीएमसी के अस्पतालों में दवाओं की कोई कमी नहीं है। आगे भी दवाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसमें से 1000 इंजेक्शन बीएमसी को मिल चुके हैं।