शहर में किसी के संपर्क में गर्भपात वाले डॉक्टर आए तो तत्काल जानकारी दें – VVMC

वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य विभाग ने नागरिकों से विषय के सूचना जारी कर अपील की है। मनपा ने बताया कि, चिकित्सा गर्भपात अधिनियम १९७१ की धारा ४ (ए और बी) के प्रावधानों के अनुसार और चिकित्सा गर्भपात नियम २००३ के नियम ४ के तहत, सरकार द्वारा अनुमोदित स्थान पर एक प्रशिक्षित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा गर्भपात किए जाने का प्रावधान है।

यह मंजूरी तभी दी जाती है जब सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि संबंधित दवाखाना में किए गए गर्भपात सुरक्षित और सावधानी से किए गए हैं। क्योंकि गर्भपात कराने आई महिला के स्वास्थ्य के लिए उक्त सेवाएं, उपकरणों की उपलब्धता और समय पर डिलीवरी होना जरूरी है। सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाएं पाना महिलाओं का अधिकार है।

सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच महिलाओं का अधिकार है।इसलिए, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि यदि वे ऐसे संदिग्ध चिकित्सकों के संपर्क में आएं तो मनपा के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें क्योंकि अवैध चिकित्सकों से गर्भपात की गोलियाँ लेना/अवैध गर्भपात कराना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। संबंधित अवैध चिकित्सकों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दे कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखे जाने की बातें भी समाने आया है।

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