पालघर जिले में घायल दो मजदूर को 5,11 लाख मुआवजा’
पालघर : पालघर जिले में एमएसीटी ने 2015 में सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण आजीवन दिव्यांगता का शिकार हुए 36 वर्षीय मजदूर को 5.11 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है. एमएसीटी, बसई के सदस्य आर. डी. देशपांडे ने 4 मई को पारित आदेश में निर्देश दिया कि दो प्रतिबादियों मोटरबाइक के मालिक और उसके बीमाकर्ता को संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे की राशि की प्राप्ति तक 6% के ब्याज के साथ बादी को मुआवजे का भुगतान करना होगा.
वादी ने न्यायाधिकरण को बताया कि 24 फरवरी, 2015 को वह अपने एक दोस्त की मोटरबाइक पर पीछे बैठा था और विरार से मनवेलपाड़ा जा रहा था. मोटरसाइकिल फिसल गई और घटना में चालक की मृत्यु हो गई जबकि वादी घायल हो गया जिसका एक अस्पताल में इलाज हुआ. वादी ने कहा कि दुर्घटना से पहले वह एक कचरा प्रबंधन कंपनी में मजदूर के रूप में काम करता था और हर महीने उसे 6,700 रुपये का बेतन मिलता था. दुर्घटना के बाद वह पूरी क्षमता के साथ अपनी नौकरी कर पाने में अक्षम था. उसने न््यायाधिकरण को बताया कि उसके इलाज पर एक लाख का चिकित्सकीय खर्च आया.