ठाणे : साबित नहीं हो पाया चोरी डकैती का आरोप… 17 साल पुराने केस में 6 लोग बरी
ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष मकोका अदालत ने छह लोगों को बरी कर दिया है। सभी आरोपियों को 17 साल पुराने केस यानी 2006 के डकैती के एक मामले में जेल से रिहा कर दिया गया है। दरअसल, उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने साल 15 जून, 2006 में एक सुरक्षा एजेंसी के मालिक के घर में चोरी की थी। 1.21 लाख रुपये के आभूषण और नकदी की चोरी का था मामला इस घटना में सात आरोपी शामिल थे।
आरोपी सुरक्षा एजेंसी के मालिक के घर में रिवॉल्वर और हेलिकॉप्टर से लैस होकर घुसे थे। जिसके बाद उन्होंने वहां चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने कुल 1.21 लाख रुपये के आभूषण और नकदी को लूटा था। वहीं, एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि अब सभी आरोपियों को इस केस में रिहाई मिल गई है। आरोपों को नहीं कर पाए साबित अदालत ने उन्हें 10 मई को आदेश सुनाया था।
मकोका के विशेष न्यायाधीश (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) एएन सिरसीकर ने छह लोगों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि वकील भारतीय दंड संहिता और मकोका के तहत आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। उनके पास डकैती का आरोप सिद्ध करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए सभी को जेल से रिहा किया जाता है।