लखनऊ में 21 साल से कम उम्र वालों को शराब बेची तो… लाइसेंस निलंबित करने के लिए भी रिपोर्ट भेजेगी पुलिस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी में युवाओं को शराब की लत से बचाने के लिए पुलिस- प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ाई जा रही है। इस संबंध में पुलिस की ओर से कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। शराब की दुकान, बियर की दुकान, मॉडल शॉप और बार में 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने और परोसने पर पाबंदी सख्त कर दी गई है। जेसीपी एलओ ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वे नाबालिगों को शराब न बेचें।

अगर कोई शराब बेचते या परोसते पकड़ा गया तो उसे जेल भेजा जाएगा। जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया ने निर्देश जारी कर सभी होटल, रेस्तरां, बार संचालक व शराब दुकानदारों को अलर्ट किया है। उन्होंने 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब बेचना प्रतिबंधित कर दिया है।

उन्होंने कहा कि पकड़े जाने पर प्रतिष्ठान के प्रबंधक और मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्रतिष्ठान संचालकों को इस संबंध में दुकान और प्रतिष्ठान के बाहर सूचना चस्पा करने के भी निर्देश दिए हैं। थानेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-समय पर दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर यह पता लगाएंगे कि 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब तो नहीं परोसी जा रही है।

इसके साथ ही उन्होंने दुकानों के सामने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सिक्युरिटी गार्ड्स को तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं। जेसीपी एलओ ने स्कूली बच्चों को लाने व ले जाने वाले वाहनों के परमिट की जांच के निर्देश आरटीओ को दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वैन में सीटिंग अरेंजमेंट की जांच विद्यालय प्रशासन खुद करे, ताकि बच्चे सुरक्षित बैठकर आ जा सकें। इसके अलावा वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये अहम निर्देश जारी किए गए हैं।

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