वसई विरार शहर में प्लैट देने के नाम ५० लाख रुपए का ठगी करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार…
वसई : वसई विरार शहर में मकान दुकान खरीदी करने के चक्कर में हजारों की संख्या में लोग ठगी का शिकार बन चुके है, और अभी भी बन रहे है। वैसा ही एक मामला सामने आया जिसमें सस्ते रेट पर फ्लैट बेचने का झांसा देकर आम जनता से ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को पकड़ कर पुलिस उसे जेल में ठूंस दी है, यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच ०३ विरार की टीम ने की है। आरोपी की गिरफ्तारी से कुल ५ अपराध (धोखाधड़ी) का खुलासा हुआ है।
यह जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी है,पुलिस ने बताया कि १३/०३/२०२१ से ०६/०७/२०२१ तक ६९ वर्षीय हरेल पेंट्रिक सालवीन नाम के शिकायतकर्ता पर राम सिंह देवड़ा,शुभम मिश्रा,सूरज दुबे,गौतम चौधरी और रूम मालिक पुलक दास की मिलीभगत करके रूम नं.७०८,क्रिस्टल प्लाझो, यशवंत गौरव, नालासोपारा प. स्थित डीएचएफएल बैंक से बकाया कर्ज होने के बावजूद इस कमरे पर कोई कर्ज नहीं है,उक्त कमरे को निबंधन के माध्यम से बेचने का झांसा देकर और चेक के माध्यम से कमरे के लिए शिकायतकर्ता से कुल १७,५०,००० रुपये चेक द्वारा ले लिया,उन्हें रूम का कब्जा न देकर और शिकायतकर्ता द्वारा रूम के लिए भुगतान किए गए पैसे वापस न करके धोखाधड़ी किया।
इस मामले में शिकायतकर्ता ने पश्चिम नालासोपारा थाने में एफआईआर दर्ज करवाइ थी।पुलिस ने बताया कि,पिछले कुछ महीनों से मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के वसई, विरार इलाके में सस्ते दामों पर बिक्री के लिए फ्लैटों की उपलब्धता का विज्ञापन कर एक गिरोह सक्रिय है.इसी के आधार पर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं।उच्चाधिकारियों ने क्राइम ब्रांच ३ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं दर्ज अपराध का निराकरण करने के निर्देश दिये थे.
पुलिस अधिकारी के मुताबिक,दर्ज अपराध की समानान्तर विवेचना करते हुए प्राप्त गोपनीय सूचना एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर क्राइम ब्रांच ३ ने अपराध का मुख्य आरोपी रामसिंग जालमसिंग देवरा (२८), को हिरासत में लिया,प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ आम नागरिकों की जासूसी करने की साजिश रची, जो सस्ते दर पर घर खरीदना चाहते थे और उनसे ५०,००,००० रुपये की धोखाधड़ी की।
उक्त आरोपी को दिनांक २ फरवरी २०२३ को अपराध हेतु गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रामसिंह जालमसिंह नालासोपारा पुलिस स्टेशन गुन्हा रज़ि. नं.५५८/२०२२ कलम ४२०,३४ अपराध गिरफ्तार व इस समय पुलिस हिरासत में है।यह कार्रवाई डीसीपी क्राइम अविनाश अंबुरे व एसीपी अमोल मांडवे के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच ३ के पीआई प्रमोद बडाख की टीम ने की है।