NEET UG के परिणाम होगे घोषित, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट ( SUPREME COURT) ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट  ( BOMBAY HIGH COURT) के एक हालिया आदेश पर रोक लगाकर NEET-UG 2021 परीक्षा के परिणामों की घोषणा का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को दो NEET UG उम्मीदवारों के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था।

याचिका पर नोटिस जारी

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। हालांकि, पीठ ने कहा कि वह यह देखेगी कि परीक्षा हॉल के निरीक्षक द्वारा की गई उत्तर पुस्तिकाओं के मिश्रण के कारण पूर्वाग्रह से ग्रस्त दो छात्रों के लिए क्या किया जाना है।

पीठ ने हालांकि कहा कि परिणाम घोषित होने दें और कहा कि वह बाद में दो छात्रों की शिकायतों की विस्तार से जांच करेगी।सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें एनटीए को नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया गया था।

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