कोरोना के कारण वाहन के पेपर रिन्यू ना करानेवालो के लिए राहत की खबर !
C0VID-19 और देश के नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य हितधारकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के कारण अभी भी जारी गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 30 सितंबर, 2021 के दिन एक पत्र जारी किया है। मोटर वाहन अधिनियम, ( MOTOR VEHICLE) 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के संबंध में इस पत्र को जारी किया गया है।
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी परीपत्रक में कहा गया है की फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता, जिसकी वैधता का विस्तार लॉक-डाउन के कारण नहीं हो पाया उन्हे । 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध माना जाएगा।
प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 31 अक्टूबर, 2021 को तक मान्य के रुप में माना जाए। इससे नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
यह अखिरी विस्तार
हालांकी इसके साथ ही सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया की यह आखिरी विस्तार है इसके बाद वाहन इस्तेमाल करनेवालो को अपना संबंधित दस्तावेज का नविनीकरण करना होगा।