चंदन गुप्ता हत्याकांड में सजा के ऐलान के बाद पिता सुशील ने कर दी बड़ी मांग, कहा- उम्मीद है जल्द ही…
Chandan Gupta Murder Case Update: यूपी स्थित कासगंज में साल 2018 में मारे गए चंदन गुप्ता के पिता सुशील ने 28 दोषियों के खिलाफ सजा के ऐलान के बाद बड़ी मांग कर दी है. जानें क्या कुछ कहा?
चंदन गुप्ता की फाइल फोटो
Chandan Gupta News: उत्तर प्रदेश स्थित कासगंज में साल 2018 में मारे गए चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने 28 दोषियों को मिली सजा के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उन्होंने चंदन की प्रतिमा के जल्द अनावरण की मांग की है. कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने कहा कि ये सत्य की जीत हुई है. हमारे बेटे को न्याय मिला हैं. भारत माता और वन्देमातरम की जीत हुई है. सुशील ने कहा कि निर्णय देर से जरूर आया पर जीत सत्य की हुई है. उन्होंने कहा कि अब मुझे उम्मीद है कि चंदन गुप्ता की मूर्ती का अनावरण भी जल्दी होगा. उन्होंने कहा मैं कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट हूं.
इन्हें हुई उम्रकैद
बता दें, चंदन गुप्ता हत्याकांड में वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब अली खान, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, कासगंज जेल में बंद मुनाजिर और कोर्ट में सरेंडर हुए सलीम को उम्रकैद की सुनाई गई है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 26 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी. इस यात्रा के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 6 साल 11 महीने बाद 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
इस मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से दो को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. जबकि एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई. फिलहाल आज इस बहुचर्चित हत्याकांड में एनआईए कोर्ट कुल 28 लोगों दोषियों ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
हत्या के बाद भड़की हिंसा
एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या कासगंज में भारी तनाव फैल गया था. इस दौरान उपरद्रवियों ने तोड़फोड़, आगजनी और जमकर पथराव किया. इस हत्याकांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी. इस हत्याकांड से जुड़े दोषियों को आज सजा मिल गई है, इस मौके पर कासगंज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
दो आरोपी हुए बरी
एनआईए की स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को इस हत्याकांड के 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने दो आरोपियों नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. एक अन्य आरोपी अजीजुद्दीन की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी. चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने 20 लोगों को नामजद किया था.
कासगंज पुलिस ने जांच के बाद 11 और आरोपियों को जोड़ते हुए चार्जशीट में कुल 30 आरोपियों का नाम शामिल किया था. पुलिस ने कोर्ट 26 अप्रैल 2018 को चार्जशीट दाखिल की गई थी. 6 साल से अधिक समय तक चले ट्रायल के बाद एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया है, जिनमें से एक दोषी मुनाजिर रफी पहले से ही जेल में बंद है.