फर्जी दस्तावेज जमा कर बैंक से धोखाधड़ी करने वाला महाठग गिरफ्तार…
वसई : विभिन्न बैंकों में फर्जी दस्तावेज जमा कर बैंक से धोखाधड़ी करने वाला महाठग आरोपी को क्राइम ब्रांच युनिट 3 रविरार ने गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। महाठग की गिरफ्तारी से 3 अपराध का खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे व एसीपी अमोल मांडवे के मार्गदर्शन में युनिट 13 के पीआई प्रमोद बड़ाख के नेतृत्व में पो.उप निरी. अभिजित टेलर व उमेश भागवत की टीम ने की है।
यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को दी है। पुलिस ने बताया कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की वित्तीय अपराध शाखा को वरिष्ठों द्वारा जांच के तहत अपराध में वांछित/ भगोड़े आरोपियों का पता लगाने और गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था।
पुलिस के मुताबिक, 22/2/2018 से 19/08/2021 के बीच आरोपी (1) चेतन शहा (2). विनोद मिश्रा, (3). पंकज तिवारी (4) . दिपक शुक्ला द्वारा अपने फायदे के लिए एक-दूसरे से मिलीभगत कर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का जानबूझकर धोखाधड़ी करने के इरादे से झूठे दस्तावेज बनाकर यह जानते हुए कि उक्त दस्तावेज नकली हैं, बैंक को धोखा देने के इरादे से उन्हें बैंक में जमा कर दिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से 29 29, 251 रुपए का ऋण प्राप्त कर बैंक से धोखाधड़ी की।
पुलिस ने बताया कि मामले में अनाल सागरी पुलिस स्टेशन मामला पंजीकरण संख्या 273/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 472, 474, 120 (ब) के तहत दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, तदनुसार पुलिस उपायुक्त अपराध, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध द्वारा दिये गये निर्देश एवं आदेशानुसार युनिट 3 की अलग- अलग टीमों का गठन कर अपराध में आरोपियों की तलाश की गयी, तकनीकी विश्लेषण एवं आसूचना के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर आरोपी दीपक गुलाब चन्द्र शुक्ला उम्र 34 वर्ष (निवासी मोशी प्राधिकरण, चिखली, पिंपरी चिंचवड, जि. पुणे) को चिखली, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे से हिरासत में लिया गया, वहीं आरोपी दीपक गुलाबचंद शुक्ला से प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उसने और उसके साथियों ने आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड, यस बैंक प्राइवेट लिमिटेड, सारस्वत को. ऑप बैंक लिमिटेड पता चला कि इसी तरह फर्जी दस्तावेज जमा कर बैंक से 85 लाख रुपये का लोन हासिल कर धोखाधड़ी की गई। उक्त आरोपी से 3 अपराधों में संलिप्त पाया गया है।