तंबाकू प्रतिबंधित चेतावनी के नए नियमों पर आईएमएआई ने जताई नाराजगी…
मुंबई : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी के लिए तंबाकू प्रतिबंधित चेतावनी को अनिवार्य करने को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। इस सूचना से पहले ओटीटी उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई है। जिससे ओटीटी उद्योग से जुड़े कंपनियों के संगठन इंटरनेट एंड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएमएआई) ने नाराजगी दर्शाई है।
उनका कहना है कि इस संदर्भ में नए नियम बनाने से पहले उनसे कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने मनमानी तरीके से यह नियम बनाया है। इससे उनके उद्योग को फटका लगेगा। संगठन ने नए तंबाकू प्रतिबंधित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के दौरान संभावित कठिनाइयों पर प्रकाश डाला है। नई चेतावनियों को लागू करने से उनके उत्पन्न में समस्या होगी। होने वाली उन व्यावहारिक समस्याओं पर चिंता प्रकट की है।
संगठन ने बताया कि भारत में इंटरनेट एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की मात्रा बहुत अधिक है। ऐसे में एक ही कंटेंट के लिए कई भाषाओं में ऑडियो-वीडियो में चेतावनियां बनाने के लिए कई समस्याएं आएंगी। नए नियम उपभोक्ताओं के अनुभव को प्रभावित करेंगे और रचनात्मक और कलात्मक अनुभव को नुकसान पहुंचाएंगे।
बता दें कि ३१ मई २०२३ को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, २००४ में संशोधन कर नई नियमों को अधिसूचित किया। इसमें तंबाकू या इसके उपयोग से जुड़े दृश्य को प्रदर्शित करने वाली ऑनलाइन फिल्म के प्रकाशकों को कार्यक्रम की शुरुआत में और बीच में न्यूनतम ३० सेकेंड तक तंबाकू प्रतिबंधित स्वास्थ्य विज्ञापन प्रदर्शित करना होगा। इस पर नाराजगी दर्शाते हुए प्रमुख स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी और अमेजन ने निजी बैठक आयोजित की, जहां संभावित कानूनी या अन्य तरीकों से भारत के नए तंबाकू चेतावनी दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गई।