मादक पदार्थ मामले में आरोपी ट्रक चालक बरी…

वसई : जिले की एक अदालत ने २०११ के मादक पदार्थ मामले में आरोपी ४० वर्षीय ट्रक चालक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (वसई) डॉ. सुधीर एम. देशपांडे ने दो मई को पारित आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष जम्मू-कश्मीर निवासी मंगल राज भगत के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा इसलिए उन्हें बरी किया जाता है।आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।

एक अन्य आरोपी विजय कुमार की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई और इसलिए मामला समाप्त कर दिया गया।अभियोजक ने अदालत को बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई के अधिकारियों ने २५-२६ फरवरी, २०११ की रात को पालघर के वसई इलाके में चिंचोटी नाका के एक होटल के पास एक ट्रक को रोका। अदालत को बताया गया कि अधिकारियों ने चालक की सीट के पीछे छिपाकर रखी गई ६२ किलोग्राम चरस भी बरामद की। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे जमानत दे दी गई।

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