मकोका के तहत 2010 में दर्ज मामले में 5 आरोपी बरी
ठाणे : ठाणे की एक अदालत ने डकैती और हमले के आरोप में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून ( मकोका ) के तहत दर्ज मामले में पांच लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष किसी भी स्वतंत्र गवाह को पेश करने में विफल रहा और केवल पुलिस एवं आरोपियों के इकबालिया बयानों पर भरोसा किया। विशेष अदालत के न्यायाधीश अमित एम. शेटे ने मंगलवार को पारित आदेश में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और निर्देश दिया कि अगर किसी अन्य मामले में जरूरत नहीं हो तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।