महिलाओं को भी IPC धारा 354 के तहत किसी महिला की लज्जा भंग करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता

मुंबई में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354  (IPC section 354) को अपराधी के रूप में लैंगिक तटस्थ होने के रूप में माना है और इसी तरह के एक मामले में महिला की शील भंग करने के लिए तीन बच्चो  की मां को दोषी ठहराया और एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।  

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनोज वसंतराव चव्हाण ने कहा की “IPC  की धारा 354  सभी व्यक्तियों पर समान  है चाहे वह पुरुष हो या महिला और ऐसा नही कहा जा सकता है की  महिला को इस धारा के तहत किसी भी सजा से छूट दी गई है”
पीठ ने कहा की आईपीसी की धारा 354 “यौन अपराध नहीं” है, लेकिन ‘आपराधिक बल और हमला’ के अध्याय के अंतर्गत आती है और इसके आवश्यक अवयवों में एक महिला की लज्जा भंग करने के इरादे या ज्ञान के साथ आपराधिक बल का उपयोग करना शामिल है। 

आरोपी रोवेना भोसले को इस प्रकार आईपीसी की धारा 323 और 354 के तहत दोषी ठहराया गया था। आरोपी पर आरोप था की उसने  अपने पड़ोसी के साथ मारपीट की और 19 सितंबर, 2020 को लंबे समय से चले आ रहे विवाद के कारण कई अन्य लोगों के सामने इमारत के रास्ते में उसकी नाइटड्रेस भी फाड़ी।  

अभियोजन पक्ष ने उनके दो पड़ोसियों सहित छह गवाहों का परीक्षण किया, जिन्होंने पूरी घटना को देखा था। उनमें से एक ने अदालत को बताया कि पीड़िता को जूते से पीटा गया था और नाइटड्रेस फट जाने के बाद वह पूरी तरह से नग्न थी।
एपीपी ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ सभी आरोप साबित हुए हैं, हालांकि, आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि दोनों महिलाएं पड़ोसी हैं और उनका शील भंग करने का कोई इरादा नहीं था। यह धारा महिला पर लागू नहीं होती है । अभियोजन पक्ष का यह कहना था कि आरोपी को उसकी मां और पीड़िता की निकटता से जलन होती थी।
 
शुरुआत में बेंच ने पड़ोसियों की गवाही को विश्वसनीय पाया। आईपीसी की धारा 354 के बारे में न्यायाधीश ने कहा कि एक “पीड़िता को पीटकर और उसकी नाइटी फाड़कर आरोपी ने   पीड़िता की निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है”।खंडपीठ ने आईपीसी की धारा 8 के आधार पर आईपीसी की धारा 354 में इस्तेमाल किए गए सर्वनाम “HE” का मतलब पुरुष या महिला से जोड़ा  है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 354 के तहत एक पुरुष के साथ-साथ एक महिला को भी किसी भी महिला पर हमला करने या आपराधिक बल का उपयोग करने के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।  

Leave a Reply

Your email address will not be published.