मनी लॉन्ड्रिंग केस : जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका
Satyendar Jain: ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर जैन एवं अन्य को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था.
Satyendar Jain: सीबीआई ने 2017 में जैन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी.
नई दिल्ली:
Satyendar Jain: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को धन शोधन के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है. विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने कहा, ‘‘तीनों (जमानत) आवेदन खारिज किये जाते हैं.” न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन समेत आरोपियों तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था. जांच एजेंसी ने 2017 में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफेद में बदलने का आरोप है. अदालत ने हाल में धन शोधन मामले के सिलसिले में जैन, उनकी पत्नी और चार कंपनियों समेत आठ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) का संज्ञान भी लिया था.