पालघर के कुछ थाना क्षेत्रों में ड्रोन, पैराग्लाइडर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
पालघर : एमबीवीवी पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले सीमा क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित अत्यंत हल्के विमानों और एयर मिसाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयुक्तालय के सीमा क्षेत्र में राज्य के ठाणे और पालघर जिलों के कुछ हिस्से आते हैं।
आयुक्तालय ने आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 के तहत गुरुवार को निषेधाज्ञा जारी किया है । इस आदेश में कहा गया, ”एमबीवीवी पुलिस आयुक्तालय के सीमा क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित अत्यंत हल्के विमानों और एयर मिसाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।” जारी किया यह आदेश 17 नवंबर 2021 से 11 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा।