नगर निगमों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय

राज्य  में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ शहरी विकास योजनाओं में तेजी लाने की जरूरत को देखते हुए  कैबिनेट की बैठक में नगर निगमों  ( Municipal Corporations) और नगर परिषदों ( Municipal Councils)   में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) ने की।वर्तमान में निगम में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 65 सदस्य तथा अधिकतम 175 सदस्य हैं। नगर परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 17 सदस्य और अधिकतम 65 सदस्य हैं।

महानगरों और छोटे शहरी क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन और नागरिक मुद्दों और विकास योजनाओं को गति देने के लिए सभी कार्य क्षेत्रों को उचित न्याय देने के लिए सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।नगर निगमों और नगर परिषदों में सदस्यों की संख्या 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की जाती है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण 2021 की जनगणना के परिणाम अधूरे हैं।

इस अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि की औसत दर को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम में उल्लिखित नगर निगमों और नगर परिषदों के सदस्यों की न्यूनतम संख्या में 17 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। सदस्यों की न्यूनतम संख्या बढ़ाने से बाद के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होगी और इस प्रकार सदस्यों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित होगी।

कितने आबादी वाले निगमो मे कितनी होगी सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या 

  • 3 लाख से अधिक और 6 लाख तक की आबादी वाले निगम  के लिए चुने गए सदस्यों की न्यूनतम संख्या 76 से अधिक नहीं है और अधिकतम संख्या 96 से अधिक नहीं होगी
  • 6 लाख से अधिक और 12 लाख तक की जनसंख्या के लिए निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 96 से अधिक नहीं होगी और अधिकतम संख्या 126 से अधिक नहीं होगी।
  • 12 लाख से अधिक और 14 लाख तक की आबादी के लिए निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 126 और अधिकतम संख्या 156 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • 24 लाख से अधिक और 30 लाख तक की आबादी के लिए चुने गए सदस्यों की न्यूनतम संख्या 156 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम संख्या 168 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • 30 लाख से अधिक की आबादी के लिए निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 168 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम संख्या 185 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • कक्षा ए  (CLASS A) नगर परिषदों में निर्वाचित परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम संख्या 75 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वर्ग बी ( CLASS B)  नगर परिषदों में निर्वाचित परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम संख्या 37 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वर्ग सी  ( CLASS C) नगर परिषदों में निर्वाचित परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम संख्या 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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