कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मिलेगी 50 हजार रुपये की सहायता
कोरोना (CORONAVIRUS DEATH ) से होने वाली मौतों के लिए मुआवजे का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी I प्रत्येक मौत के लिए परिवार को 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह पैसा राज्य आपदा प्रबंधन कोष से आएगा।शीर्ष अदालत ने 30 जून को देश में कोरोना से हुई हर मौत पर मुआवजे का आदेश दिया थाI अदालत ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को छह सप्ताह के भीतर मुआवजा तय करने के बाद राज्यों को सूचित करने को कहा था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की गई थी. नियमानुसार प्राकृतिक आपदा में मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। हालांकि, कोरोना से बड़ी संख्या में मौतें होने के कारण केंद्र सरकार ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया था.
केंद्र ने कहा था कि इतना बड़ा मुआवजा सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगाI लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद एनडीआरएफ ( NDRF)ने आज कहा कि कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा. इसके लिए मृतक के परिजनों को जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में आवेदन करना होगा। अदालत ने कहा था कि ऐसी आपदाओं में लोगों को मुआवजा देना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय करने की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ दी थी।
इसके लिए परिवार को जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में आवेदन करना होगा। इस आवेदन के साथ कोरोना से मौत का प्रमाण यानि मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। यह भी कहा गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना से हुई मौतों के मुआवजे की प्रक्रिया जारी रहेगीI