डीटीसी की बसों में सफर करते हैं तो न करें ये गलती, जुलाई में यात्रियों से वसूला गया 12 लाख रुपये जुर्माना
दिल्ली की बसों में लोग बगैर टिकट के चलने से बाज नहीं आ रहे हैं। डीटीसी की बसों के लिए बनाए गए जांच दस्तों ने जुलाई में 6072 लोग पकड़े हैें। जिन्होंने टिकट नहीं खरीदा था। जून में 3386 लोग पकड़े गए थे। वहीं अगस्त में एक से 18 अगस्त तक टिकट न लेने पर 4916 लोगों का चालान किया गया है। जुलाई में बगैर टिकट पकड़े गए लोगों की सख्या अधिक है। डीटीसी बिना टिकट के सफर करने वालों से 200 रुपये का जुर्माना वसूलती है। डीटीसी ने जुलाई में जुर्माने से 12 लाख वसूले हैं।
बसों में सभी सीटों पर सवारियां बैठाने का नियम लागू होने के बाद सवारियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ महीनों के आंकड़े देखें तो जुलाई में डीटीसी बसों में सबसे ज्यादा लोगों ने सफर किया था और जुलाई में राइडरशिप 2.25 करोड़ रही थी। डीटीसी अपनी बसों के लिए रोजाना डेढ़ सौ से ज्यादा चे¨कग स्टाफ को लगाती है। जुलाई में कुल 4453 चे¨कग स्टाफ को लगाया गया था। जुलाई में यह संख्या 3776 की थी। जहां बसों की राइडरशिप में बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीटीसी की कमाई में भी इजाफा हुआ है।बता दें कि संशोधित मोटर वाहन कानून में बिना टिकट सफर पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि यह कम्पाउडिंग चालान की कैटिगरी में आता है और दिल्ली सरकार कम्पाउडिंग चालान पर लगने वाले जुर्माने को कम भी कर सकती है। नवंबर 2009 में किराये और जुर्माने को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें बिना टिकट सफर पर 200 रुपये का जुर्माना लिया जाता है। डीटीसी को जून के महीने में जुर्माने की 6.77 लाख रुपये की राशि मिली है। जुलाई में जुर्माना राशि 12 लाख रही थी। अगस्त में 18 तारीख तक बिना टिकट यात्रा करने वालों से 9.83 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है।