नवी मुंबई: बकायेदारों पर कार्रवाई, प्रॉपर्टी हुई जब्त

नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) द्वारा संपत्ति कर का भुगतान न करने वाले 119 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इन बकाएदारों को नोटिस जारी किया गया था, बावजूद इसके अपना बकाया भुगतान नहीं किया था। जिसके बाद इनकी संपत्तियों को जब्त किया गया है। प्रॉपर्टी की यह जब्ती महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 8 के नियम 45 के तहत की गई है।

NMMC के संपत्ति कर विभाग ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि अगर 21 दिनों के भीतर संपत्ति कर की बकाया राशि का भुगतान उनके आयकर की वसूली की लागत के साथ नहीं किया जाता है, तो संपत्ति को बेच दिया जाएगा।

चूंकि किसी भी महानगर पालिका या पालिका जे आय का मुख्य स्रोत संपत्ति कर होता है। NMMC में संपत्ति कर मामलों की नियमित समीक्षा नगर आयुक्त अभिजीत बांगर द्वारा की जा रही है। ‘अभय योजना’ का लाभ नहीं लेने वाले बकायों को राहत देने और उसके बाद भी नोटिस का जवाब नहीं देने वाले बड़े संपत्ति कर बकाया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

बकायेदारों को संपत्ति कर बकाया में 75 प्रतिशत राहत प्रदान करने के लिए नवी मुंबई नगर निगम की ओर से ‘अभय योजना’ की घोषणा की गई थी। इस दो माह की अवधि में भी बड़ी मात्रा में संपत्ति कर बकाया के नोटिस जारी किए गए, जिन्होंने अभय योजना का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए नोटिस का जवाब नहीं देने वाली 119 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। इसमें बेलापुर विभाग में 19, नेरुल विभाग में 20, वाशी विभाग में 34, तुर्भे विभाग में 10, कोपरखैरणे विभाग में 17, घनसोली विभाग में 12 और ऐरोली विभाग में 7 संपत्तियां शामिल हैं।

इन 119 संपत्ति मालिकों को राशि चुकाने के लिए 21 दिन का समय दिया गया है और इस अवधि के भीतर, गैर-प्रतिवादी की संपत्ति बेच दी जाएगी। यह नोटिस नागरिकों की जानकारी के लिए नवी मुंबई नगर निगम की वेबसाइट www.nmmc.gov.in पर प्रकाशित की गई है।

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