50 हजार से ऊपर के चेक भुगतान का नियम बदला, जानें क्या है नया नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (reserve bank of india) द्वारा लेनदेन के मामले में एक नया नियम जारी किया गया है। नियम के मुताबिक अब 50,000 रुपये से ऊपर के चेक (cheque) के लिए अपनी डिटेल देनी होगी। यदि आप विवरण प्रदान नहीं करते हैं, तो बैंक चेक को अस्वीकार कर सकता है। रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक बैंकों ने पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से इस नियम को लागू कर देंगे।
रिजर्व बैंक ने अगस्त 2020 में चेक लेनदेन प्रणाली के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली (positive Pay system) की घोषणा की थी। इसके तहत यह जांचना संभव होगा कि आपके द्वारा जारी किया गया चेक आपका है या नहीं। इसमें चेक जारी करने की तारीख, 6 अंकों का चेक नंबर, राशि, लाभार्थी का नाम आदि शामिल होंगे। यह किसी बैंक शाखा में जाकर या इंटरनेट बैंकिंग (Internet banking) या मोबाइल बैंकिंग (mobile banking) के माध्यम से किया जा सकता है। कुछ बैंक ग्राहकों को एसएमएस, एटीएम या ईमेल के जरिए भी इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आरबीआई (RBI) ने पिछले साल इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे। बैंक अपने खाताधारकों की इच्छा के अनुसार 50,000 रुपये या उससे अधिक के चेक के लिए यह सुविधा लागू कर सकते हैं। हालांकि, बैंक 5 लाख रुपये से अधिक के चेक के लिए इसे अनिवार्य कर सकते हैं।
इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से चेक का वेरिफिकेशन किया जा सकता है और इसके लिए ग्राहक को नेट बैंकिंग में लॉग इन करना होगा। इसके बाद सर्विस को सेलेक्ट करने के बाद आपको Check Services में जाकर ‘पॉजिटिव पे’ को सेलेक्ट करना है। आपको उस नाम का भी विवरण दर्ज करना होगा जिसके लिए चेक जारी किया जा रहा है।