Maruti Suzuki को बड़ा झटका, CCI ने लगाया 200 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिडेट (MSIL) पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कार बनाने वाली इस दिग्गज कंपनी पर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस को लेकर यह भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है। रेगुलेटर की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि मारुति सुजुकी द्वारा पैसेंजर्स व्हीकल सेग्मेंट में डीलर्स से संबंधित डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी लागू करने को प्रतिस्पर्धा नियमों के खिलाफ माना गया है और इसके खिलाफ यह जुर्माना लगाया गया है।
इसके साथ ही आयोग ने कंपनी को इस तरह के किसी भी एंटी-कंपेटिटिव प्रैक्टिस से बचने का निर्देश दिया है।इस रिलीज में कहा गया है कि रेगुलेटर ने पाया है कि MSIL ने अपने डीलर्स के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत डीलर्स कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा छूट ग्राहकों को नहीं दे सकते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सभी सेक्टर्स में कारोबार के अनुचित तरीकों को रोकने के लिए नजर बनाए रखता है।सीसीआई ने मारुति सुजुकी को 60 दिन में जुर्माने का भुगतान करने को कहा है। वर्ष 2019 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इन आरोपों की जांच शुरू की थी कि मारुति सुजुकी अपने डीलर्स को सीमित डिस्काउंट देने के लिए बाध्य करता है। इससे उनके बीच प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और इसका नुकसान ग्राहकों को उठाना पड़ता है, जिन्हें अधिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कम कीमतों पर कार मिल सकती थी।मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अन्य शब्दों में कहा जाए तो डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी कंपनी के डीलर्स के लिए है। इसके जरिए डीलर्स को MSIL द्वारा तय सीमा से ज्यादा डिस्काउंट या निशुल्क सुविधाएं देने को लेकर हतोत्साहित किया जाता है। अगर कोई डीलर अतिरिक्त डिस्काउंट देना चाहता है तो उसे MSIL से इस बात की छूट लेनी पड़ती है।