महाराष्ट्र के 22 जिलों को बड़ी राहत:आज से खुलेंगे जिम, सैलून और मॉल, सिनेमाघर और मंदिर अभी भी रहेंगे बंद; 11 जिलों में लागू रहेंगी लेवल तीन की पाबंदियां

कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा ‘ब्रेक द चेन’ मुहिम के तहत जारी नई गाइडलाइन आज से लागू हो रही है। इसमें राज्य के 14 जिलों को छोड़ कर अन्य 22 जिलों में जारी लॉकडाउन में बड़ी ढील दी गई है। इसके अनुसार विदर्भ के सभी जिले, मराठवाड़ा मंडल के बीड़ और उत्तर महाराष्ट्र मंडल के अहमदनगर जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में गतिविधियों में काफी शिथिलता दी गई है। राज्य के 36 में से 11 जिलों में लेवल तीन की पाबंदी बरकार रहेंगी। वहीं 3 जिलों में छूट देने का अधिकार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास होगा।

मुंबई में कोरोना संबंधित प्रतिबंधों पर फैसला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही लेगी। हालांकि सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानें सप्ताह के सभी दिन रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। होटल भी हर दिन शाम 4 बजे तक खोले रखने की इजाजत दी गई है।

नए आदेश के मुताबिक सभी पब्लिक गार्डन, प्लेग्राउंड, वॉकिंग, जॉगिंग और साइकलिंग के लिए खोले जा सकते हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। काम की समयावधि ऐसी तय की जाए, जिससे भीड़ से बचा जा सके। जहां वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम हो सकता है, वहां इसे जारी रहने दिया जाए।

जिम, योग सेंटर और स्पा रहेंगे खुले
सभी कृषि कार्य, सिविल वर्क, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट पूरी क्षमता के साथ जारी रखा जा सकता है। जिम, योग सेंटर, हेयर कटिंग सलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर सलून 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। AC का इस्तेमाल न करने की हिदायत सरकार ने दी है।

मंदिर और सिनेमाघर अभी भी रहेंगे बंद
सभी सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे। राज्य में सभी पूजास्थल बंद रहेंगे। स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट के आदेश सभी स्कूलों और कॉलेजों पर लागू होंगे। 50 फीसदी क्षमता के साथ सभी रेस्टोरेंट वीकडेज पर भी 4 बजे तक खुल सकंगें। हालांकि, सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। पार्सल सुविधा पहले की तरह ही जारी रहेगी।
सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध जारी
रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यात्राओं पर पाबंदियां जारी रहेंगी। भीड़ से बचने के लिए बर्थडे पार्टी, राजनीतिक, समाजिक और सांस्कृतिक समारोहों, इलेक्शन इवेंट, रैली और धरना प्रदर्शनों पर रोक जारी रहेगी। सभी जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अवहेलना करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई होगी। वहीं IPC और अन्य अधिनियमों की संबंधित धाराएं लगाई जाएंगी।

11 जिलों में लागू रहेंगी तीसरे स्तर की पाबंदियां

राज्य के 11 जिलों में कोरोना के तीसरे स्तर की पाबंदियां कायम रहेंगी। कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड़, रायगड और पालघर में तीसरे स्तर की पाबंदियां कायम रहेगी। सिंधुदुर्ग, सातारा और अहमनदगर जिले में कोरोना के नए मामले अधिक सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए तीनों जिलों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पाबंदियों को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा गया है। जबकि मुंबई, मुंबई उपनगर और ठाणे जिले में लागू तीसरे स्तर की पाबंदियों को शिथिल करने का अधिकार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है।​​​​​​​
मुंबई में 464 दिन बाद मिले सबसे कम मरीज
मुंबई में 464 दिन के बाद एक दिन में सबसे कम 259 मरीज मिले। पहली लहर में 24 अप्रैल 2020 को मुंबई में 242 नए मरीज मिले थे। सोमवार को राज्य में 4,869 के दर्ज हुए। मुंबई में 9 और राज्य में 90 मरीजों की जान गई।

क्यों नहीं दी जा रही लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति: बॉम्बे हाईकोर्ट
सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पूछा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि अगर टीके की खुराक लेने के बाद भी नागरिकों से घरों के अंदर रहने की उम्मीद की जाती है, तो टीके की दोनों खुराक लेने का मतलब ही क्या है?

मुंबई में रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें
मुंबई में व्यापारियों और दुकानदारों की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करते हुए BMC ने मुंबई में रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। फिल्मों की शूटिंग को भी मंजूरी दे गई है। मगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आम जनता को मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करने की इजाजत देने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सोमवार को छूट की घोषणा के बाद BMC ने भी देर रात मुंबईकरों के लिए राहत की घोषणा की। BMC​​​​​​​ कमिश्नर आई.एस. चहल ने आदेश जारी करके कहा, ‘मुंबई में पिछले दो सप्ताह में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1.76 प्रतिशत रहा है और सिर्फ 18.97 प्रतिशत ऑक्सिजन बेड पर मरीजों का इलाज चल रहा है। इसीलिए मुंबई में ब्रेक द चेन अभियान के तहत छूट दी जा रही है। यह मंगलवार से लागू होंगी।’

मुंबई में बाहर मास्क अभी भी है अनिवार्य
चहल ने कहा कि इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क लगाना शामिल है। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस में कई छूट दी हैं। हालांकि मुंबई और ठाणे जैसे इलाकों में राहत देने का फैसला करने का अधिकार संबंधित महानगरपालिका को दिया गया है। ‘ब्रेक द चेन’ अभियान के तहत राज्य के 11 जिलों कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगड और पालघर में लेवल 3 के प्रतिबंध जारी रहेंगे।

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