कार की फ्रंट सीट में Dual Airbag लगाने की अब नहीं है जरूरत, दिसंबर तक बढ़ाई गई डेडलाइन
Dual Airbags Deadline Extend: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में बिकने वाली सभी पैसेंजर वाहनों के लिए दोहरे एयरबैग को अनिवार्य कर दिया था। ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए यह समय सीमा 1 अप्रैल निर्धारित की गई थी। हालांकि, महामारी के कारण वाहन कंपनियों को अपने उत्पादन लाइन में कुछ बदलाव करने पड़े। जिसके चलते मंत्रालय ने मौजूदा मॉडलों पर दोहरे एयरबैग स्थापित करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। यानी इस समय सीमा को चार महीने बढ़ा दिया है।
नई कारों के लिए अनिवार्य ड्यूल एयरबैग: वहीं 1 अप्रैल 2021 से भारत में लॉन्च होंने वाली सभी गाड़ियों में डुअल एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए थे। इस नियम को सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति से सुझाव लेने के बाद लागू किया किया गया था। वहीं तारीख बढ़ाने के पीछे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा मांगा गया समय है। जानकारी के लिए बता दें, अब तक फ्रंट पैसेंजर के लिए सिर्फ सीटबेल्ट मान्य थी।
कीमत में हो सकती है बढ़ोत्तरी: नए नियम की वजह से एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमतों में करीब 5 हजार से 8 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वर्तमान में मारुति सुजुकी वैगनआर, ईको, एस-प्रेसो, डैटसन रेडिगो, हुंडई सैंट्रो, महिंद्रा बोलेरो और रेनॉल्ट क्विड जैसे कुछ वाहन हैं, जो अपने बेस वेरिएंट में पैसेंजर साइड एयरबैग की पेशकश नहीं करते हैं। इस नियम के लागू होने से इन वाहनों में साइड एयरबैग की सुविधा दी जाएगी।
जुलाई 2019 में पहले आया नया नियम: वहीं जुलाई 2019 से सभी कारों में ड्राइवर साइड एयरबैग अनिवार्य, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसी सुविधाओं को भी अनिवार्य कर दिया गया था। भारतीय Bureau of Indian Standards (BIS) स्पेसिफिकेशन के तहत एयरबैग को कम से कम एआईएस 145 मानक को पूरा करने के आवश्यक होना चाहिए।