सुप्रीम कोर्ट ने गंगा में तैरती लाशों की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में गंगा नदी में तैरती लाशों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति विनीत सरन और एमआर शाह की पीठ ने वकील प्रदीप कुमार यादव की ओर से दाखिल याचिका पर कहा कि हम 32 के तहत इस अर्जी पर विचार नहीं कर सकते।