कोरोना पीड़ितों की मदद: परिवार में हुई है कोविड से मृत्यु तो किसे मिलेगी पेंशन, कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ
दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ का कहना कि हजारों ऐसे लोगों की भी कोरोना के कारण मौत हुई है जो अपने घर में रहकर होम आइसोलेशन में ही कोरोना का इलाज करा रहे थे। दिल्ली सरकार ने स्वयं ही लोगों को यह उपाय सुझाया था। सरकार बताए कि इन परिवार के लोगों को वह कैसे मदद करेगी
दिल्ली सरकार ने कहा था कि कोरोना से परिवार के किसी कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो मृतक के परिवार वालों का ध्यान सरकार रखेगी। सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कोवि़ड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के सभी बिंदुओं को 22 जून 2021 को एक गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए स्पष्ट कर दिया है। इसके अनुसार, योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास इस बात का प्रमाण पत्र होगा कि उनके परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है।
किसे मिलेगी पेंशन
परिवार के किस व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसे कोरोना पेंशन मिलेगी, सरकार ने इसे स्पष्ट कर दिया है। सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार…
. अगर कोरोना के कारण किसी महिला के पति की मृत्यु हुई है तो उसे 2500 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन मिलेगी। इसके अलावा पात्र होने पर उसे विधवा पेंशन भी दिया जाएगा।
.अगर किसी व्यक्ति के पत्नी की मृत्यु हुई है तो उसे 2500 रुपये आजीवन पेंशन मिलेगी।
.अगर किसी परिवार में बच्चों का पालन-पोषण करने वाला कोई एक ही अभिभावक था (दूसरे अभिभावक की मृत्यु हो जाने या तलाक ले लेने की परिस्थिति में) तो उसके सभी बच्चों को 25 वर्ष तक की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी।
.अगर कोरोना के कारण पति-पत्नी की मृत्यु हुई है तो सभी बच्चों के 25 वर्ष की उम्र का होने तक, और मृतक के माता-पिता में से किसी एक को पेंशन दी जाएगी। पात्र होने पर माता-पिता वृद्धावस्था पेंशन पाने के भी हकदार होंगे।
.अविवाहित, लेकिन कमाऊ पुत्र या पुत्री की मृत्यु होने पर उसके माता या पिता में से किसी एक को 2500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पात्र होने पर माता या पिता वृद्धावस्था पेंशन पाने के भी हकदार होंगे।
.अगर किसी के भाई या बहन की कोरोना से मौत हुई है और उसके आश्रित के रूप में कोई अन्य भाई या बहन हैं, या मानसिक दिव्यांग आश्रित हैं तो उन्हें भी 2500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी।