नौकरी तलाशने वालों के लिए काम की खबर:मार्च 2022 तक लागू होगी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, नई नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी

देश में नई नौकरियां पैदा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब श्रम मंत्रालय मौजूदा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मंत्रालय इस योजना को मार्च 2022 तक लागू करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल योजना 30 जून को समाप्त होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस योजना के विस्तार से देश में नई नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी।

योजना में पीएफ का भुगतान सरकार करती है

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत कर्मचारी और कंपनी दोनों की ओर से दिए जाने वाले आवश्यक प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) का 2 साल तक भुगतान केंद्र सरकार करती है। सरकार ने इस योजना में 22,810 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य तय किया था। 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के दौरान की जाने वाली भर्ती को योजना का लाभ मिलना है।

जल्द कैबिनेट प्रस्ताव का वितरण होगा

सूत्र के मुताबिक, श्रम मंत्रालय इस योजना का समय मार्च 2022 तक बढ़ाने के लिए कैबिनेट प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया में है। इस कैबिनेट प्रस्ताव का जल्द वितरण किया जाएगा। सूत्र का कहना है कि अभी तक नई नौकरी पाने वाले 21 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाया है। यह सरकार की ओर से तय किए गए 58.5 लाख के लक्ष्य से काफी कम है।

महामारी में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए थे

कोरोना महामारी के दौरान रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए थे। साथ ही नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को भी राहत दी थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सरकार की ओर से उठाए गए कदमों में से एक है। योजना के तहत सरकार कर्मचारी और कंपनी की ओर से दिए जाने वाले 12%-12% यानी 24% पीएफ योगदान का भुगतान 2 साल तक करती है।

इन कर्मचारियों को भी मिलता है योजना का लाभ

इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलता है जिनका मासिक वेतन 15 हजार रुपए से कम है और वे 1 अक्टूबर 2020 से पहले तक ईपीएफओ के पास रजिस्टर्ड संस्थान में काम नहीं करते हैं। साथ ही इन कर्मचारियों के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) या ईपीएफ सदस्यता का अकाउंट नंबर भी नहीं है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों के पास UAN नंबर है और उनकी मासिक सैलरी 15 हजार से कम है। इन कर्मचारियों की कोविड महामारी के कारण 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी छूट गई है। इन कर्मचारियों को 30 सितंबर 2020 तक ईपीएफ के पास रजिस्टर्ड संस्थान में दोबारा नौकरी नहीं मिली है। ऐस कर्मचारी भी योजना का लाभ लेने के लिए योग्य हैं।

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