PAN Card को जल्द Aadhaar से करा लें लिंक, बहुत पास आ गई है डेडलाइन, यह है प्रॉसेस
पेन कार्ड (PAN card) को आधार (Aadhaar) से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून है। अगर आपने अभी तक भी अपने पेन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं करवाया है, तो जल्द करवा लीजिए। ऐसा नहीं होने पर अगले महीने से आपका पेन कार्ड बेकार हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास पेन कार्ड होना या नहीं होना बराबर होगा। ऐसे में आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
बैंक अकाउंट खुलवाने, बैंकिंग लेनदेन, म्युचुअल फंड ट्रांजेक्शंस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आदि में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन सभी में KYC नियमों के लिए पैन जरूरी है। आपका पेन कार्ड निष्क्रिय हो जाने पर आपको इन कार्यों में असुविधा होगी।
निर्धारित समयसीमा में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 50,000 या अधिक के बैंकिंग लेनदेन पर निवेशकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं, आपका पैन-आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं होने पर बैंक दोगुना टीडीएस काट सकता है।
इसके अलावा केवाईसी के अधूरा रहने का मतलब है कि निवेशक म्युचुअल फंड्स या किसी अन्य जगह निवेश में आगे कोई लेनदेन नहीं कर पाएगा, चाहे नई यूनिट्स खरीदनी हो या बेचनी हो। साथ ही निवेशक की मासिक एसआईपी (SIP) भी प्रभावित होंगी, क्योंकि ऐसे निवेशक किसी भी यूनिट को खरीदने या रिडीम करने में सक्षम नहीं होंगे।
पेन को आधार कार्ड से लिंक कराने का प्रॉसेस
स्टेप 1. पैन को आधार के साथ लिंक कराने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा।
स्टेप 2. अब आपको नीचे Our Services में Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3. यहां आपको पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा।
स्टेप 4. अब आपको “I agree to validate my Aadhaar details” पर टिक करना होगा।
स्टेप 5. अब अंत में आपको Link Aadhaar पर क्लिक करना है।
स्टेप 6. अब आयकर विभाग आपका नाम, जन्मतिथि आदि जानकारियों को वैलिडेट करेगा और इसके बाद लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।