महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान, रात 8 बजे से 1 मई तक पूरे राज्य में धारा 144 लागू

मुंबई : महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया है। हालांकि, इसे लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया है। ये पाबंदियां 14 अप्रैल को रात 8 बजे से लागू हो रही हैं जो 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी। पंधरपुर में उपचुनाव है इसलिए वहां वोटिंग होने के बाद पाबंदियां लगेंगी। आइए जानते हैं इस दौरान किन-किन चीजों को छूट रहेगी और किन्हें नहीं।
14 अप्रैल रात 8 बजे से पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी यानी एक जगह पर 4 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक
राज्य में 15 दिनों तक संचार पर प्रतिबंध

अति आवश्यक कैटिगरी में क्या-क्या
जरूरी काम न हो तो घर से न निकलें
पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी नहीं यानी लोकल, बसें, हवाई जहाज समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधन खुले रहेंगे
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं में लगे लोगों के लिए खुला रखा जाएगा
अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक रहेगी
अत्यावश्यक उद्योग पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे
ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी नहीं है लेकिन सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं में लगे लोगों के लिए खुली रहेंगी
ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 यात्रियों को इजाजत
चार पहिया टैक्सियों में यात्रियों की कुल क्षमता के आधे यात्रियों को ही इजाजत
बसों में जितनी सीटें हैं, उतने यात्रियों को इजाजत। किसी यात्री को बस में खड़े होने की इजाजत नहीं होगी।
प्राइवेट गाड़ियां को सिर्फ इमर्जेंसी की सूरत में इजाजत, उल्लंघन पर 1 हजार रुपये का जुर्माना
अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को ही इजाजत
किराना, सब्जी, फल, दूध, बेकरीज, कन्फेक्शनरीज और सभी तरह के फूड शॉप को इजाजत
मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे
बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे
ई-कॉमर्स सेवाएं, मीडिया, पत्रकारों को इजाजत
पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
घरेलू गैस की सप्लाई जारी रहेगी
कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग उसमें काम करने वाले लोगों के लिए साइट के पास ही व्यवस्था करें
होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन फूड पार्सल की इजाजत
सड़क किनारे खाना बेचने वाले सुबह 7 से रात 8 बजे तक पार्सल देने की अनुमति
सभी सरकारी और प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्वेसेज को इजाजत

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