ठाणे : कंपनी मालिक को बिजली चोरी के जुर्म में दो साल की जेल
ठाणे : ठाणे की एक अदालत ने बिजली चोरी के मामले में कपड़ा कंपनी के 60 वर्षीय मालिक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने एक अप्रैल को यह आदेश दिया और इस आदेश की प्रति कल उपलब्ध कराई गई। अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक कडु ने अदालत को बताया कि 18 अक्टूबर 2003 को महाराष्ट्र प्रदेश बिजली वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) के कुछ इंजीनियरों ने ठाणे के भिवंडी शहर में एक कपड़ा कंपनी का निरीक्षण किया और पाया कि उसके बिजली के मीटर से छेड़छाड़ की गई है।