ठाणे में बलात्कार के 62 वर्षीय दोषी को 10 साल कठोर कारावास
ठाणे : ठाणे में एक जिला अदालत ने नाबालिग भतीजी के साथ बार-बार बलात्कार करने के दोषी 62 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो अधिनियम) एस पी गोंधलेकर ने बुधवार को आईपीसी की संबंधित धाराओं और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी पाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने कहा कि अदालत ने अभियुक्त पर 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि आरोपी, जो एक ऑटोरिक्शा चालक है और पीड़िता के घर आता था। तब पीड़िता राबोडी में नौवीं कक्षा की छात्रा थी।