सामूहिक दुष्कर्म मामले में नागपुर में चार लोगों को 20 साल कैद की सजा
नागपुर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक महिला से बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए चार लोगों को एक सत्र अदालत ने 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया। गढ़चिरौली पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि जिला सत्र न्यायाधीश आरएन मेहरे ने बुधवार को दोषी निखिल मंडल (26), राजेश डकवा (30), महादेव बरई (28) और स्वरूप मिस्त्री (35) को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। उसमें बताया गया कि आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये देने का भी आदेश दिया। मामले में जांच अधिकारी निशा खोबरागड़े ने कहा कि घटना अगस्त 2018 में हुई थी।