बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान, तीन फेज में वोटिंग, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे
नई दिल्ली. चुनाव आयोग (Election Comission) कुछ देर में शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2020) की तारीखों का ऐलान कर दिया. बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा.
पिछली बार बिहार में पांच फेज़ में चुनाव हुए थे. इस बार दीपावली से पहले विधानसभा का गठन किया जा सकता है. बिहार देश का पहला राज्य है जहां कोरोना काल में पूर्ण चुनाव होंगे. कोरोना संकट के चलते पहले सभी विपक्षी दलों ने चुनाव का विरोध किया, लेकिन जब आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन होंगे तो सभी तैयारियों में लग गए.
आयोग ने बताया कि पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा. जबकि 10 नवंबर को परिणाम आएंगे.
बिहार में तीन चरणों में मतदान- मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सुनील अरोड़ा ने बताया कि बिहार में तीन चरणों में मतदान होगा. पहले फेज में 71 निर्वाचन क्षेत्र, 16 जिले (31 हजार मतदान केंद्र), दूसरे फेज में 94 निर्वाचन क्षेत्र, 17 जिले (42 हजार मतदान केंद्र) और तीसरे फेज में 78 निर्वाचन क्षेत्र, 15 जिले (33.5 हजार मतदान केंद्र) होंगे.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी निर्देश- CEC सुनील अरोड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करें और अगर ऐसा कोई विवाद सामने आए ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए सख्त प्रोटोकॉल बनाए जाएं.
आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू- सीईसी अरोड़ा ने बताया कि इस घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो गई है. इनके दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने पहले से ही विस्तृत व्यवस्था की है.
मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर खास व्यवस्था की जाएगी. लेकिन क्वारंटीन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव लोग मतदान के दिन सबसे आखिरी घंटे में वोट दे सकेंगे. इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद होंगे ताकि तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके.
अगर किसी मतदाता का Temperature स्वास्थ्य मंत्रालय के तय तापमान से अधिक होता है तो ऐसे मतदाता को टोकन/सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मतदान के आखिरी घंटे में मत देने के लिए बुलाया जाएगा. खास बात है कि कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मतदाता को चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की सुविधा भी प्रदान की है.
चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल होगा. चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, और ग्लव्स मिलेगा. सभी मतदाताओं को हैंड ग्लव्स दिये जाएंगे.
सिर्फ वर्चुअल प्रचार होगा- सीईसी अरोड़ा ने बताया कि सिर्फ वर्चुअल प्रचार होगा और अगर ऑफलाइन नामांकन कर रहे हैं तो 2 वाहन और 2 ही लोग साथ रहेंगे. बताया गया कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या घटा दी गई है. राज्य में 7.29 करोड़ वोटर्स हैं जिसमें 3.39 करोड़ महिला और 3.79 करोड़ पुरुष मतदाता हैं.
सीईसी सुनील अरोड़ा ने कहा कि जैसे-जैसे दिन- महीने बीतते गए और COVID19 का असर कम होने के कोई संकेत नहीं दिखे तो यह महसूस किया गया कि लोगों को स्वास्थ्य और लोगों की सुरक्षा की सुरक्षा के लिए ईमानदार और व्यवस्थित प्रयास करते हुए मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को संतुलित करने के लिए कुछ रास्ता खोजना होगा.
ऑनलाइन कर सकेंगे नामांकन- इस बार विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन, डिपॉजिट भर सकते हैं. साथ ही वे जीत का डिजिटल प्रमाण पत्र भी पा सकते हैं.
वोटिंग की समयावधि बढ़ी- इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक होंगे. हालांकि नक्सल प्रभावित इलाकों में यह लागू नहीं होगा. CEC अरोड़ा ने जानकारी दी कि कोविड पेशेंट मतदान वाले दिन सबसे आखिरी में मतदान कर सकेंगे.
80 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र वालों के लिए पोस्टल बैलेट- चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने जानकारी दी कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में इस बार 80 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र वाले लोग पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल 65 वर्ष से ही यह मांग कर रहे थे लेकिन ज्यादा बूथों की संख्या होने के कारण ऐसा नहीं किया गया.
विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर, 2020 को समाप्त –सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर, 2020 को समाप्त होने वाला है. बिहार विधानसभा में 243 सदस्यों की संख्या है, जिनमें से 38 सीटें एससी और दो एसटी के लिए आरक्षित हैं.
बता दें कोरोना काल में हो रहे चुनाव के लिए आयोग ने मतदान बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग के सख्ती से हो पालन करने, जहां महिला वोटरों की संख्या कम हो वहां ये संख्या बढ़ाने, कैम्प लगाकर पुरुष व महिला वोटरों का अनुपात ठीक करने, वापस आये मजदूरों को शत-प्रतिशत वोटर बनाने, दिव्यांग वोटरों की सहभगिता सौ प्रतिशत करने, कोरोना को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट हो बेहतर करने और पर्याप्त संख्या में निर्वाचनकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश
उम्मीदवार को डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों के साथ जाने की इजाजत होगी. यानी उम्मीदवार अपने साथ सिर्फ 4 लोगों को साथ ले जा सकेगा. इसके अलावा नामांकन के दौरान उम्मीदवार को अपने साथ दो लोग और दो गाड़ियों को ले जाने की इजाजत होगी.
इसके अलावा पहली बार जमानत राशि ऑनलाइन भरने की सुविधा दी गई है. पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी. रोड शो में 5-5 गाड़ियों के बीच में आधे घंटे का गैप होना चाहिए.