मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर करनी पड़ेगी जेब ढीली
वसई । अब खैर नही,दरअसल वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र में मास्क न पहनने व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालो पर दण्डात्मक कार्रवाई करने का निर्देश मनपा आयुक्त ने संबंधित प्रभाग के अधिकारियों को दी गई है। ज्ञात हो कि, राज्य सरकार ने कोरोना वायरस (कोविद -19) के प्रसार को रोकने के लिए 13 मार्च, 2020 से राज्य में संक्रामक रोग निवारण अधिनियम लागू किया है। इस संबंध में, वसई विरार नगर निगम क्षेत्र में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना चाहिए, आपस में सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ से बचना चाहिए। सरकार के निर्देश के अनुसार,महानगरपालिका ने नगर महानगरपालिका क्षेत्र में “मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी” अभियान को लागू करना शुरू कर दिया है,जिसके माध्यम से कोरोना वायरस को रोकने का मुख्य उद्देश्य प्राप्त होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में,यह देखा गया है कि, महानगरपालिका क्षेत्र में,कई नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहन रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर थूक रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए,यह मामला बहुत गंभीर है और इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। एहतियाती उपाय के रूप में, सभी वार्ड समिति स्तर पर प्र.सहायक आयुक्त कार्यालय के माध्यम से महानगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में जो नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं तो उन्हें 100 रुपये आर्थिक दंड वसूलने की कार्रवाई मनपा आयुक्त व प्रशासक द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश दिए है।