कंपनियों और कारोबारियों के लिए खुशखबरी! जल्द मिलेगा पहले से भरा GST Return Form
नई दिल्ली. जीएसटी-रजिस्टर्ड व्यवसायियों और कंपनियों (GST Registered Companies and Business owners) के लिए अच्छी खबर है. उनके लिए अब जीएसटी रिटर्न फाइल (GST Return File) करना आसान होगा. उन्हें जल्द ही पहले से भरा (प्री-फिल्ड) रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-3बी उपलब्ध होगा. ये जानकारी जीएसटी नेटवर्क के सीईओ प्रकाश कुमार ने दी है.
कुमार ने बताया कि हम टैक्सपेयर्स को पहले से भरा जीएसटीआर-3बी फॉर्म (GSTR-3B Form) उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ रहे हैं. इससे उन्हें टैक्स का भुगतान करने में आसानी होगी. शुरुआत में करदाताओं को फॉर्म को एडिट करने का विकल्प उपलब्ध होगा, जिससे कंपनियां पूर्व के एडजस्टमेंट इत्यादि कर सकेंगी.
जीएसटीएन पर जीएसटी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने की जिम्मेदारी है. जीएसटीएन ने पहले ही करदाता के सेल्स रिटर्न जीएसटीआर-1 के आधार पर टैक्स देनदारी का ब्योरा उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है. इसका इस्तेमाल पीडीएफ के रूप में उनके टैक्स भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में किया जाएगा. इसके अलावा जीएसटीएन करदाता के आपूर्तिकर्ताओं की ओर से दी गई सूचना के आधार पर ऑटो जेनरेटेड इनवॉयस-वाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) स्टेटमेंट भी उपलब्ध करा रहा है.
करदाता को पता होगा कि महीने के लिए कितना आईटीसी होगा उपलब्ध
कुमार ने कहा कि इससे करदाता को पता होगा कि महीने के लिए कितना आईटीसी उपलब्ध है. अभी देनदारी का ब्योरा और आईटीसी अलग पीडीएफ दस्तावेजों में उपलब्ध कराया जाता है. कुमार ने बताया कि दो महीने बाद डेटा के ये दो सेट अपने आप जीएसटीआर-3बी में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि यह जीएसटीआर-1 को जीएसटीआर-3बी से जोड़ने की दिशा में पहला कदम है.