बिजली बिल किरायेदारों से अधिक वसूलने वाले मकान मालिकों पर भी अब इस तरह कसेगा शिकंजा
नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) बहुत जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) के लिए एक नया कानून लेकर आने वाली है. मोदी सरकार (Modi Government) ने देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों (Rights of Consumers) की रक्षा के लिए नया मसौदा तैयार कर लिया है. इस नए मसौदे में अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों (Land lords) पर भी शिकंजा कसने की बात की गई है. केंद्र सरकार के इस नए मसौदे में ऐसे मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई करेगी, जो अपने किरायेदारों से अधिक बिजली बिल वसूलते हैं. नए मसौदे आने के बाद निर्धारित रेट से अधिक दर पर बिजली बिल वसूलना गैर कानूनी होगा.
ऊर्जा मंत्रालय ने तैयार किया मसौदा
यदि कोई मकान मालिक सब मीटर लगाकर किरायेदार को बिजली बेचता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत विनियामक आयोग को इस बारे में सख्त कदम उठाने को कहा है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि बिजली बेचने का अधिकार किसी को नहीं है. ऐसे में मकान मालिक बिजली बिल के नाम पर किरायेदारों से मनमाफिक तरीके से मुनाफा नहीं कमा सकते हैं.
किरायेदारों से नहीं वसूले जाएंगे ज्यादा बिजली बिल
बता दें कि ऊर्जा मंत्रालय (Power Ministry) के एक आधिकारिक बयान में पिछले दिनों कहा गया था कि बिजली मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है. मंत्रालय के बयान में कहा है, ‘केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिक प्रो-कंज्यूमर मूव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (कंज्यूमर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर) रूल्स, 2020 में सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित करता है.’ इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है. केंद्र सरकार के नए मसौदे में अब किरायेदारों के लिए भी मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.
मेट्रो शहरों में ज्यादा बिजली बिल वसूलने पर लगेगा लगाम
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई शहरी क्षेत्रों में किरायेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है. अक्सर यह सुनने को मिलता है कि मकान मालिक किरायेदारों से प्रति मीटर सरकार द्वारा तय रेट से 3 से 5 रुपये ज्यादा वसूलते हैं. मकान मालिक किरायेदारों के लिए सब मीटर लगा कर प्रति यूनिट 10 रुपये वसूलते हैं. इसी को ध्यान में रख कर नए मसौदे में विनियामक आयोग को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.
किरायेदार भी ले सकते हैं बिजली का कनेक्शन
नए मसौदे में किरायेदारों के लिए भी अलग से कनेक्शन लगाने की बात की गई है. किरायेदारों को रेंट एग्रीमेंट के आधार पर नए कनेक्शन मिलेंगे. अलग मीटर लगाने पर किराएदार निर्धारित दर पर बिल भुगतान कर सकेंगे और उन्हें भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इसके लिए किरायेदारों को भी मीटर रेंट देना अनिवार्य होगा. नए मसौदे को लेकर ऊर्जा मंत्रालय 30 सितंबर 2020 तक उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे हैं. मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ताओं से मिले सुझाव के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा.