ठाणे : पत्नी को तलाक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे : ठाणे जिले के भिवंडी में पुलिस ने पत्नी को तीन तलाक देने के सिलसिले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि संसद ने कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति द्वारा एक साथ तीन बार ‘तलाक तलाक तलाक’ बोलकर पत्नी से रिश्ता खत्म करने की प्रथा को गैरकानूनी बना दिया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सजा का भी प्रावधान है। पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने कहा कि खालिद शेख के खिलाफ उनकी पत्नी की शिकायत के आधार पर शांति नगर थाने में शनिवार को मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकारों की सुरक्षा) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, 29 अगस्त को, आरोपी ने अपनी साली के फोन पर कॉल करके पत्नी से झगड़ा किया और फिर तीन बार तलाक बोलकर उसके साथ रिश्ता समाप्त कर दिया।

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